पादरी बजिंदर सिंह रैप मामले में दोषी करार

पंजाब के मोहाली की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह को 2018 के रेप के मामले में दोषी ठहराया. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत एक अप्रैल को सजा सुनाएगी. बजिंदर सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया गया है. दोषी ठहराए जाने के बाद 42 साल के पादरी को पटियाला जेल ले जाया गया.